जम्मू और कश्मीर के Labour Commissioner ने पूरे जम्मू और कश्मीर में “Close Day” का पालन करने के आदेश दिए हैं। Jammu and Kashmir के Labour Commissioner ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को Jammu and Kashmir Shops & Establishment Act, 1966 के Section-13 के अनुसार अनिवार्य “Close Day” का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
Jammu and Kashmir Shops & Establishment Act, 1966 के Section-13 के अनुसार, UT of Jammu and Kashmir के तहत पंजीकृत हर दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सप्ताह में एक दिन पूरी तरह से बंद रहना चाहिए ताकि अनिवार्य “Close Day” का पालन किया जा सके।
हालांकि, इस विभाग के संज्ञान में आया है कि अधिकांश दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिक अपने नामित “Close Days” पर अपनी दुकानों या प्रतिष्ठानों को बंद नहीं करते हैं, जिससे J&K Shops & Establishment Act, 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है,” Labour Commissioner, J&K, Charandeep Singh द्वारा जारी एक सर्कुलर में लिखा गया है।
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