सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए पांच विधायकों को नामित करने के लिए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) को निहित शक्ति को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का रुख करे।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 90 निर्वाचित सदस्य हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में विस्थापित कश्मीरी लोगों और पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एलजी द्वारा 5 और विधायकों के नामांकन की परिकल्पना की गई है।